दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा
बड़वानी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पारित अपने निर्णय में अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनारसिंह पिता गणेश को धारा 376 भादस के अधीन 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार 19 जनवरी 2021 को अभियुक्त अनारसिंह पिता गणेश द्वारा पुलिस थाना नागलवाड़ी के क्षेत्रान्तर्गत अभियोक्त्री अपने खेत में पानी चला रही थी, खेत में अकेली देखकर अभियुक्त उसे पकड़कर तुवर के खेत में ले गया, अभियोक्त्री बचाने के लिये चिल्लायी, तब अभियुक्त ने धमकी दी कि चिल्लायी तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा और उसके साथ बलात्कार किया । जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना नागलवाड़ी में की गई थी, जिस पर से पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।