खरपतवारनाशक से फसल हुई नष्ट विभाग ने लायसेंस किया निलंबित
खरगोन । कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेकर जाँच कराई गई। जांच के बाद कृषि उपसंचालक श्री एमएल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बन्हेर के किसान श्री पन्नालाल पिता रामलाल बागुल द्वारा मेसर्स मां नर्मदा ट्रेडर्स नागझिरी विकासखण्ड गोगावां से मेसर्स आदामा इण्डिया प्रालि उत्पादित खरपतवारनाशक साकेड का छिड़काव से सोयाबीन फसल पर किया गया जिससे फसल नष्ट हो गई है। शिकायत के परिपालन में गोगांवा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा बन्हेर में सोयाबीन की फसल का भ्रमण किया गया। भम्रण के दौरान जांच में पाया गया कि मेसर्स आदामा इण्डिया प्रालि उत्पादित खरपतवारनाशक साकेड किटनाशक दवाई विक्रय की गई है। जो निम्न स्तर की प्रतित होती है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के नियम 18 (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेसर्स मॉ नर्मदा ट्रेडर्स नागझिरी, का कीटनाशी लायसेस क्रमांक 4353 को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया है। उपसंचालक श्री चौहान ने किसान पन्नालाल को कीटनाशक विक्रेता मेसर्स आदामा इण्डिया प्रा.लि. के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।