प्रॉपर्टी खरीदारों को धोखा दिया तो होगी कार्रवाई: यदि सड़क और पार्क की जमीन बेची तो होगी सात साल की सजा
मप्र में कॉलोनी डेवलपमेंट के नए नियम तैयार
ब्रह्मास्त्र44 भोपाल। प्रदेश में कॉलोनी डेवलपमेंट के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका ड्राफ्ट बन चुका है, जिसे नगरीय आवास एवं विकास विभाग जल्द लागू करेगा। इसमें प्रावधान है कि कॉलोनाइजर ने यदि सड़क और पार्क जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन बेचकर वहां मकान या प्लॉट डेवलप किए तो उसे तीन साल से सात साल तक की सजा होगी।
अब तक सजा का प्रावधान केवल अवैध कॉलोनी के मामले में ही था। नए नियमों में अवैध कॉलोनाइजरों पर भी अंकुश बढ़ाया गया है। अवैध कॉलोनी के नियमितिकरण की कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। यदि उक्त कॉलोनाइजर फरार हो गया तो उसकी चल-अचल संपत्ति बेचकर विकास कार्य कराए जाएंगे। विभाग ने नए नियमों पर 15 दिन में सुझाव मांगे हैं। सुझावों पर विचार के बाद ड्राफ्ट लागू कर दिया जाएगा।
रेरा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी
कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए बंधक रखे प्लॉट के लिए अब रेरा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। 50% डेवलपमेंट पर अब 33 की बजाय 50% बंधक प्लॉट छोड़े जाएंगे। फिर 75% और उसके बाद 100% डेवलपमेंट पर सारे बंधक प्लॉट छोड़ दिए जाएंगे।
कॉलोनी हैंडओवर किए बना सर्टिफिकेट
कॉलोनी के कंपलिशन सर्टिफिकेट के लिए अब कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर करना जरूरी नहीं होगा। डेवलपमेंट पूरा होने पर रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कॉलोनी का रखरखाव सौंपकर कॉलोनाइजर कंपलिशन सर्टिफिकेट ले सकेगा।