नगर निगम में लीज नवीनीकरण, नामांतरण, फ्री होल्ड में ‌गफलत

 

इंदौर। आईडीए, हाउसिंग बोर्ड की लीज पर दी गई संपत्तियों के लिए सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है। दूसरी ओर नगर निगम में लीज पर दी गई आवासीय-व्यावसायिक संपत्ति के नवीनीकरण, फ्री होल्ड व नामांतरण करने के नियमों को लेकर गफलत है। इससे 500 से ज्यादा मामले लंबित हैं और 10 हजार से ज्यादा लीजधारक प्रभावित हो रहे हैं। शहर में महाराजा ऑफ होलकर स्टेट, इंदौर सुधार न्यास व नगर निगम द्वारा समय-समय पर जमीनें, मकान, व्यावसायिक दुकान लीज पर आवंटित की गई हैं। न्यू पलासिया, परदेशीपुरा, ओल्ड पलासिया, स्नेहलतागंज जैसे क्षेत्र में लीज की 10 हजार से ज्यादा संपत्तियां हैं। नियमों में विसंगति या अस्पष्टता होने के कारण इनके आवेदनों के निराकरण में देरी हो रही है। सैकड़ों लीजधारक परेशान हो रहे हैं।

ये कमियां दूर हों तो आमजन के लिए नगर निगम में आसान होगी प्रक्रिया

नामांतरण

आवासीय के लिए प्रीमियम राशि का 1 फीसदी व व्यावसायिक-औद्याेगिक के लिए 2 फीसदी की दर से नामांतरण प्रभार की गणना की जाती है। नियम-4 के उपनियमों में अंतरण के पूर्व विक्रय व अंतरण के लिए अनापत्ति देने के भी प्रावधान नहीं हैं। परंतु अंतरण के पूर्व अनुमति लेने का उल्लेख है। इसका उल्लंघन लीजधारक कर रहे हैं। इसमें लीज शर्तों के अनुसार अनापत्ति दी जाए या नहीं।
बिना अनुमति बेचने पर नामांतरण के लिए कंपाउंडिंग शुल्क लें या नहीं।
अनापत्ति देने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क का निर्धारण किया जाए।
लीज शर्त का उल्लंघन करने पर नए खरीददार का नामांतरण करने पर कंपाउंडिंग शुल्क लेकर कार्रवाई के प्रस्ताव पर मार्गदर्शन दिया जाए। नियम 17 में इस तरह के प्रावधान हैं।
नामांतरण या अंतरण करते समय लीज गृहिता द्वारा या अन्य वारिस द्वारा अपंजीकृत वसीयत, रजिस्टर्ड हक त्याग, दानपत्र दिए जाते हैं। इस पर कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन दिया जाए।
मूल रूप से ब्लॉक या प्लॉट को विभाजित करने की स्थिति में नामांतरण करें या नहीं, करें तो कंपाउंडिंग शुल्क किस प्रकार से लें नियम तय करें
फ्री होल्ड
निगम को दिए गए अधिकारों के अनुरूप न्यूनतम प्रभार 1 फीसदी बढ़ा कर आवासीय के लिए 2 व व्यावसायिक के लिए 3 फीसदी लिया जा रहा है।
विभाजन की स्थिति में लीज लेने के लिए अलग-अलग भागों पर अलग-अलग नाम चाह रहे हैं। नियम 20 में इस मूल ब्लॉक को हिस्सों में बांटने का या नहीं बांटने के प्रावधान नहीं है। ऐसे में अलग-अलग हिस्सों पर या संयुक्त रूप से कार्रवाई करें इस पर मार्गदर्शन मांगा है।

नवीनीकरण

नवीनीकरण के लिए कंपाउंडिंग शुल्क का प्रावधान है। अनरजिस्टर्ड वसीयत, दानपत्र व हक त्याग प्रस्तुत कर नवीनीकरण आवेदनों पर पेनल्टी ले या नहीं।

आवंटित दुकान

निगम के स्वामित्व की दुकानों को प्रवेश अधिकार शुल्क व निगम शर्तों पर आवंटित किया जाता है। शपथ पत्र, इकरारनामा के आधार पर कार्रवाई चाही जाती है। अचल संपत्ति नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। वर्तमान नियमों में नामांतरण व हस्तांतरण पर प्रशमन शुल्क के प्रावधान आदि पर जरूरी मार्गदर्शन किया जाए।