इंदौर में दूषित और बदबूदार पानी का मुद्दा पहुंचा हाई कोर्ट, दायर हुई जनहित याचिका
इंदौर । इंदौर शहर में वितरित किए जा रहे दूषित और बदबूदार पानी की समस्या हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस मुद्दे को लेकर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक फौजिया शेख अलीम ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि इंदौर में महीने में सिर्फ 15 दिन पानी वितरित किया जा रहा है, वह दूषित और बदबूदार होता है। यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने पानी की जांच भी करवाई। इसमें पानी दूषित और पीने के लिए अयोग्य पाया गया। महापौर को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
30 दिन का पैसा लेकर 15 दिन दे रहे पानी
फौजिया शेख ने बताया कि उन्होंने याचिका में यह मुद्दा भी उठाया है कि नगर निगम 30 दिन का पैसा लेकर सिर्फ 15 दिन पानी वितरित कर रहा है। नलों में आ रहे दूषित और बदबूदार पानी की वजह से खजराना क्षेत्र के वार्डों में हैजा फैल रहा है। इससे जन और धन की हानि हो रही है। नगर निगम करोड़ों रुपये जलकर वसूल कर रहा है। बावजूद इसके नर्मदा लाइन में गंदा पानी आ रहा है। क्या वजह है कि स्वच्छता में देशभर में नंबर वन निगम शहरवासियों को साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।