जिस वाहन चालक पर लापरवाही का आरोप, उसके खिलाफ एफआइआर ही नहीं
इंदौर । जिस वाहन चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के वारिसों ने मुआवजा प्रकरण प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ कोई एफआइआर ही दर्ज नहीं थी। मृतक के स्वजन ने इस वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ यह कहते हुए मुआवजा प्रकरण प्रस्तुत किया था कि सड़क हादसे की वजह से ही मृत्यु हुई है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को राहत देते हुए सिर्फ घायल के उपचार पर खर्च हुई रकम का भुगतान करने का आदेश दिया। हादसा 10 मई 2014 को हुआ था। शंकरलाल पटेल अपने परिचित मुकेश की मोटर साइकिल एमपी 09 एनवी 2097 पर पीछे बैठकर राऊ से मानपुर जा रहे थे कि पंजारिया चौराहे पर उनके वाहन की एक अन्य मोटर साइकिल एमपी 41 एमसी 3376 के साथ टक्कर हो गई। शंकरलाल को हादसे में गंभीर चोट आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 17 मई 2014 को हादसे की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करवाई गई। 19 जनवरी 2020 को शंकरलाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने वाहन एमपी 09 एनवी 2097 का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ मुआवजा प्रकरण प्रस्तुत किया।