बड़वानी । 3 अगस्त को विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान साहब ने पारित अपने निर्णय में आरोपी चेनसिह पिता चतरसिंह बारेला को अपनी कृषि भूमि में तुवर की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाने का दोषी पाते हुए धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने आरोपी का अपराध सिद्ध पाते हुए उसे दण्डित करने का आदेश प्रदान किया है। प्रकरण में मामले का अनुसंधान निरीक्षक श्री एसएस रघुवंशी द्वारा की गई ।