अवैध शराब मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास
मन्दसौर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.एस. जमरा द्वारा आरोपी उमेश (45) पिता ओंकारलाल जायसवाल निवासी पावटी जिला मंदसौर, गोपालसिंह (30) पिता देवीसिंह राजपूत निवासी डेलाखेडी जिला झालावाड राज घनश्याम (47) पिता मांगीलाल जोशी निवासी माताजी चौकी शामगढ जिला मंदसौर को अवैध शराब का परिवहन करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 20 अक्टूबर 2016 को दौरान पुलिस ने गांधीसागर में घेराबंदी कर एक जीप को रोका जिसकी तलाशी दौरान थार जीप में 16 पेटी बीयर जब्त की।