सारंगपुर एसडीएम के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने थाने में दर्ज कराई एफआइआर
गरीबों के हक पर डाका डालने वाले सेल्समैन पर एसडीएम की सख्ती
सारंगपुर । ग्रामीणों की शिकायत पर बीते मंगलवार को सारंगपुर एसडीएम संजय उपाध्याय ने खाद्य अधिकारी को ब्लाक में संचालित उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अधिकारी ने जब शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया तो कई प्रकार की अनिमितताएं मिली।
एसडीएम के निर्देश पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर रखे राशन अनाज के स्टाक व वितरण का लेखाजोखा भी खंगाला। निरीक्षण में सामने आया कि ग्राम सरेडी के सेल्समैन ने राशन का वितरण न कर कालाबाजारी की थी जिस पर एसडीएम ने तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए।
एसडीएम संजय उपाध्याय ने पत्र क्रमांक 65 पर जानकारी दी कि शासकीय राशन दुकान संचालक होकमसिंह गुर्जर पिता देवराम गुर्जर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लंघन करते पाया गया। अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत गरीबों के राशन की कालाबाजारी को दर्शाता है। जिसके चलते अनुविभागीय अधिकारी ने प्रभारी खाद्य अधिकारी सुरेश सिंह को थाने में एफआईआर दर्ज के निर्देश दिए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत सरेड़ी उचित मूल्य दुकान के सैल्समेन होकम सिंह गुर्जर पर पचोर थाने में एफआइआर दर्ज की गई।