हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्यावरा/राजगढ़। राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना अंतर्गत ग्राम बरखेडी मे विजयसिह सौंधिया के कुंए मे एक महिला का शव पानी में तैरता हुआ मिला। जिसे बाहर निकाल कर शव की शिनाख्त कराई, उक्त शव के बारे मे किसी ने कोई जानकारी नही मिली, महिला के शव का शासकीय अस्पताल सुठालिया मे पीएम कराया और सुरक्षार्थ अस्पताल मे शिनाख्ती हेतु रखा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच मे लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला कुछ माह पूर्व ग्राम नापानेरा के भगवान सिह माली के घर देखी गई थी। भगवान सिह माली निवासी नापानेरा को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी शादी नही हुई, मेरे दोस्त भगवान सिंह सपेरा ब्यावरा और बुआ के लडके भगवत माली ने करीब 6 से 8 महीने पहले ब्यावरा बुलाया और एक औरत कोमल से मिलवाया उसे मेरे साथ भेज दिया, मैने उसके साथ शादी करने का बोलकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये मगर लडकी मुझे पसंद नही आई तो मैने भगवान सिंह से कहा कि मै इसे नही रख सकता ये लचक कर चलती है मै इससे शादी नही कर सकता तो करीब 2 महिने पहले भगवान सिंह सपेरा और उसके बुआ के लडके भगवत माली ने कोमल को दूसरी जगह बैठा दिया, फिर भगवान सिह को होशंगाबाद ले गये वहां भगवत ओर भगवान ने हेमंती से मिलवाया और भगवान सिह से शादी करवा दी फिर कुछ दिन बाद भगवान सिंह सपेरा और भगवत दोनो ने करीब 2 लाख रुपये मांगने लगे और न देने पर कोमल से 376 का केस लगवाने की धमकी देने लगे और इन दोनो ने कोमल को वापस घर भेज दिया। भगवान सिह ने उससे पुछा कि तु यहां वापस क्यो आई तो उसने कहा कि मेरे को यहां भगवत छोडकर गया, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और मेरे ऊपर शादी करने का दबाब बनाने लगी फिर कोमल ओर भगवान सिह की बहस होने लगी तो भगवान सिह घर से बाहर जाने लगा तो कोमल भी उसके पीछे पीछे आने लगी, भगवान सिह, कोमल को रात में ग्राम बरखेडी के विजयसिंह के खेत पर लेकर गया और समझाया लेकिन वह नही मानी, दोनो ने शारीरिक संबंध भी बनाये और शारीरिक संबंध बनाने के बाद कोमल ने भगवान सिह के साथ नापानेरा में रहने की बात कही, तो भगवान सिह को गुस्सा आ गया और उसका गला पकड लिया कोमल अचैत हो गई तभी उसे कुंए में फेक दिया और उपर से उसके कपडे भी फेंक दिये। पुलिस ने आरोपी भगवानसिंह जाति माली निवासी ग्राम नापानेरा, भगवानसिंह सपेरा निवासी ब्यावरा, भगवत माली निवासी धुरला के विरुध अपराध धारा 302, 201, 376(2)एन, 386, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवचना मे लिया एवं तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जावेगा।

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