वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितंबर को, तैयारियां हुई शुरू
इंदौर । वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत नौ सितंबर को आयोजित की जाएगी। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट सहित सभी न्यायालयों में समझौते योग्य प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समझौता योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को सूचना भेजी जा रही है। नौ सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में इंदौर में 25 हजार से ज्यादा प्रकरण निराकृत करने का लक्ष्य है। कुछ वर्ष पहले तक राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालयों में जबरदस्त उत्साह नजर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया का कहना है कि कुछ वर्ष पहले तक वर्ष में एक या दो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होती थी, लेकिन अब वर्ष में 4-5 तक राष्ट्रीय लोक अदालतें लग रही हैं। यही वजह है कि इनके प्रति पक्षकार और वकीलों का उत्साह कम हो गया है। न्यायालयों को भी लोक अदालत में समझौते के लिए रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित करना होता है। इससे न्यायालय का नियमित कामकाज भी प्रभावित होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता होने पर पक्षकार द्वारा भुगतान किए गए न्याय शुल्क को वापस करने का प्रविधान भी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्रकरण निराकृत करने को लेकर रूझान नहीं बढ़ पा रहा है।
सितंबर के बाद दिसंबर में फिर लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
इस वर्ष अब तक 11 फरवरी और 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी है। इन दोनों ही राष्ट्रीय लोक अदालतों में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था। यही वजह है कि नौ सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नौ सितंबर के बाद नौ दिसंबर को वर्ष 2023 की अंतिम लोक अदालत आयोजित की जाएगी।