मन्दसौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

मन्दसौर ।  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी दिनेश पिता रमेश गरवाल उम्र 27 साल निवासी मोरवनी जिला रतलाम को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 13 जून 2022 को पीडिता के पिता द्वारा आरक्षी केन्द्र मल्हारगढ पर पीडिता को बहला फूसला कर ले जाने की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख करवाई थी विवेचना के दौरान पीडिता को दिनांक 4 जुलाई 2022 को पुलिस द्वारा आरोपी दिनेश के कब्जे धावडादेव की पहाडी जिला रतलाम से दस्तयाब किया गया तथा पीडिता के कथन लिए गए। पीड़िता के कथनो के आधार पर प्रकरण में आरोपी दिनेश गरवाल को अभियुक्त बनाया गया तथा प्रकरण में विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

You may have missed