मन्दसौर में लापरवाह ट्रक चालक को 1 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड
मन्दसौर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल सोलंकी द्वारा आरोपी जाकिर (37) पिता हसनुद्दीन निवासी कचनारा तह. दलौदा जिला मंदसौर को लापरवाही से ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 19 सितम्बर 2015 को सुरपाल, दिनेश, कालू, लालजी, मुकेश, हूमा, लगभग 20 मजदूर ट्रक में सोयाबीन का सुखला लाने गांव कचनारा से पिपलिया जोधा रोड पर जा रहे थे रोड पर एक पेड़ आ जाने से पेड़ की डाल अलग करने के लिए लालजी, मुकेश, दिनेष, तीनों ट्रक के नीचे उतरे और पेड़ को अलग करने लगे तभी आरोपी जाकिर ने ट्रक को आगे बढ़ा दिया जिससे ट्रक के ऊपर बिजली के तार टच हो गये जिससे मुकेष व लालजी को करंट लग गया, करंट लगने से मुकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। आरोपी जाकिर की लापरवाही से दुर्घटना होने से उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।