बड़वानी : 9 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में विद्युत एवं नगर पालिका द्वारा मिलेगी विशेष छूट

बड़वानी ।   प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन में 9 सितंबर को जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्युत विभाग एवं नगर पालिका द्वारा न्यायालय प्रकरणों में विशेष छूट दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मानवेंद्र पवार से प्राप्त जानकारी अनुसार 9 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत पूर्व आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की विधि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 की छूट दी जावेगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आकलित सिविल दायित्व राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता / उपयोगकर्ता की विराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन / संयोजनों के विरुद्ध विद्युत बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में संयोजनों के विरुद्ध बकाया राशि यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान कि अनिवार्य होगा । नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी / अनाधिकृत पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। विद्युत चोरी / उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत / अदालतों में छूट उपभोक्ता/ उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 9 सितम्बर 2023 (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि 50 हजार रुपए तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी।
नगर पालिका संबंधी संपत्तिकर व जलकर मेंछूट
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 पचास हजार रुपए तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है. पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है. पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से अधिक तथा 50 हजार रुपए तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिश तक की छूट।जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर / उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 50 हजार रुपए से अधिक बकाया हैं पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट 9 सितम्बर शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत मे दी जावेगी ।

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