मन्दसौर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.एस.जमरा मंदसौर द्वारा आरोपी भारत पिता प्रकाष सरगरा उम्र 25 साल निवासी कचनारा जिला मंदसौर, गणपत पिता शंभुलाल सूर्यवंषी निवासी ग्राम कचनारा जिला मंदसौर, बालुसिंह पिता मोहनसिंह पंवार निवासी लसुडिया को अवैध शराब परिवहन करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 25.05.2021 थाना दलौदा द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम कचनारा पंहुचकर नाकाबंदी की कुछ देर बाद सरसौद तरफ से एक सिल्वर रंग की डेटसन कार आती दिखी कार को रोककर उसमें बैठे दोनों संदेहियों से नाम पता पूछते कार चालक ने भारत पिता प्रकाश सरगरा व दूसरे व्यक्ति ने गणपत पिता शंभुलाल सूर्यवंशी दोनों निवासी ग्राम कचनारा का होना बताया जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर तलाशी ली तो कार की पिछली सीट व कार की आगे व पीछे की सीटों के बीच के खाली स्थान व डिक्की में कुल 30 पेटी खाकी रंग के जिनमें प्रत्येक पेटी में कुल 48 क्वार्टर (30 पेटी में कुल 1440 क्वार्टर या कुल 259.200 लीटर) मिली।
शराब के परिवहन के लाइसेंस व परमिट के बारे में पूछते नहीं होना बताया। आरोपीगण का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय होने से उक्त अवैध शराब को जप्त कर आरोपीगण भारत व गणपत को गिरफतार किया गया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।