दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई नाबालिग, कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई उम्रकैद
इंदौर । नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। दुष्कर्मी ने पहले तो नाबालिग से दोस्ती की फिर डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। 4 अक्टूबर 2019 को विजय नगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग एमवाय अस्पताल में गर्भपात के लिए भर्ती हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी आरोपित राजेंद्र उर्फ राजू निवासी विजय नगर से दोस्ती हो गई। 10 जुलाई 2019 को राजू ने उसे घर के पीछे वाली गली में बुलाया और फिर वह उसे अपने घर ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दुष्कर्मी बोला कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे बदनाम कर देगा।
धमकी देकर कई बार किया दुष्कर्म
डर के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आरोपित ने इसके बाद कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद उसे चक्कर, उल्टियां हुई। डाक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। इस पर पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने दुष्कर्मी राजू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया।
हाई कोर्ट के आदेश पर करवाया गर्भपात : पीड़िता के गर्भवती होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसका गर्भपात करवाया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित राजेंद्र उर्फ राजू को आजीवन कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने पैरवी की।