मंदसौर : दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को सात वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर । सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा आरोपी मनीष उर्फ लल्लू (27) पिता राजू मराठा निवासी बाफना जीनिंग रोड मंदसौर को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि 14 फरवरी 2019 को आवेदिका पीड़िता ने रिपोर्ट की थी कि दिनांक 8 फरवरी 2019 को प्रात: 11 उसके घर पर वह अकेली थी, तब माता-पिता अपनी अपनी शासकीय सेवा पर गये थे। घर पर कलर पेंटिंग का काम सोनू ठेकेदार के मार्फत चल रहा था जिसके तहत कारिगर असलम और अभियुक्त मनीष मराठा कार्य कर रहे थे उक्त दिनांक को सोनु ठेकेदार ने अपने कारिगरों को काम बंद करने को कहा था लेकिन मनीष मराठा इसके बावजुद 11 बजे पीडिता के घर आया और कपडे बदलकर काम करने लगा तथा बोला कि साथी असलम भी आ रहा है। मुलजिम मनीष ने पीडिता को अकेला देख कर पीडिता को किये गये कलर को दिखाने के बहाने अंदर बुलाया और पीड़िता पर ब्लेड कई वार कर पीडिता को खुनाझार कर दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। अभियुक्त ने अपने मोबाइल से पीड़िता के गंदे फोटो भी लिये। पीडिता अभियुक्त को चकमा देकर घर से बाहर आ गई और अभियुक्त का मोबाइल लेकर अश्लील फोटो डिलीट कर अपने आप को बचाया। अभियुक्त मनीष भी मोबाईल छोडकर तथा पेंटिंग के कपडे छोडकर बाइक लेकर भाग गया।