कोर्ट से भागी नाबालिग दूसरे दिन भी नहीं मिली, मारपीट करने वालों को सजा
उज्जैन। माता-पिता द्वारा सगाई की तैयारियों से नाराज नाबालिग 26 अगस्त को घर से भाग गई थी।, जो 2 सितंबर को वापस लौट आई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। नाबालिग के लौटने पर पुलिस उसे 164 के बयान दर्ज कराने के लिये सोमवार को कोर्ट लेकर पहुंची थी। जहां से नाबालिग चकमा देकर दोबारा भाग निकली थी। जिसका बुधवार शाम तक पता नहीं चल पाया था। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी एक बार नाबालिग घर से भाग निकली थी, जिसे पुलिस ने दस्तयाब किया था।
घर में घुसकर मारपीट करने वालों को सजा
माधवनगर थाना क्षेत्र के किशनपुरा में रहने वाले राजेन्द्र पिता रामदयाल ललावत और उसकी पत्नी हेमलता के साथ घर के सामने रहने वाले विनोद पिता बंशीलाल बसोड और शंकरलाल पिता बिशनलाल बसोड ने कोर्ट में चल रहे पुराने मामले में राजीनामा नहीं करने की बात पर मारपीट की थी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुधवार को सुनाई पूरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री प्रियंका सोलंकी ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि मामले में शासन का पक्ष रेखा भटनागर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा रखा गया।