बड़वानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने किया नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ

बड़वानी ।  शनिवार को जिले के समस्त न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत लगाई गई । इसका शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर बड़वानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी, कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग, पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम मुकाती ने किया ।
इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत एक मंच है, जहां पर दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर अपना फैसला खुद तय करते है। नेशनल लोक अदालत से जहां समय व पैसों की बचत होती है, वही केस के दौरान हो रहे मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान उन्होने अधिवक्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करवाकर पक्षकारों के मध्य के तनाव को दूर कर मध्यस्थता स्थापित करे।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों को मानसिक तनाव एवं आर्थिक खर्च से मुक्ति मिलती है, लोक अदालत में पैसों एवं समय दोनों की बचत होती है, अत: पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से विवाद समाप्ति का करे प्रयास।
पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद ने भी संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में मध्यस्थता समाज की जरूरत बन गई है। लोग छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर पुलिस के पास चले जाते है। पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात कानूनी प्रक्रिया से गुजरना मानसिक तनाव पैदा करता है। अत: पक्षकार मध्यस्थता अपनाकर विवाद समाप्ति का प्रयास करे।
शुभारंभ के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी, कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग, पुलिस अधीक्षक श्री पुनित गेहलोद एवं विशेष न्यायाधीश श्री जाकिर हुसैन, सीजेएम श्रीमती सीता कन्नौजे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम मुकाती, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मानवेन्द्र पंवार, मुख्य लीगल डिफेंस काउंसलि श्री हेमेन्द्र कुमरावत सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर बड़वानी के पैरामाउण्ट एकेडमी के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों को नेशनल लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देकर बताया कि किस प्रकार सुल एवं समझौते के आधार पर नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होता है।