बड़वानी : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया
बड़वानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी श्री आनंद कुमार तिवारी द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपीगण रवि व गुडिया उर्फ रमेश ने 16 जनवरी 2022 को रात्रि के समय जितमल के खेत के सामने पाटी पर कांजिया की पत्थर से मारकर साशय हत्या कारित कर दी थी। पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूध्द मामला पंजीबध्द कर मर्ग की सुक्ष्मता व तकनीकी पूर्वक जांच करने पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय के द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तकनीकी साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि करते हुये आरोपीगण को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया ।प्रकरण में अनुसंधान निरीक्षक श्री वीरबहादुरसिंह चौहान के द्वारा किया गया तथा शासन की ओर से पैरवी दीपक चौहान लोक अभियोजक द्वारा की गई।