मन्दसौर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
मन्दसौर । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी अनीस खान (23) पिता शेर मोहम्मद पठान निवासी ग्राम करनालीखेड़ा जिला मंदसौर को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 31 दिसम्बर 2022 को पीडिता के पिता ने थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस द्वारा फरियादी की गुमशुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया जिसमें पीड़िता का पता चलने से 15 जनवरी 2023 को आरोपी अनीस पिता शेर मोहम्मद के कब्जे से बाकरोल अहमदाबाद गुजरात प्लास्टिक की फेक्ट्री में बने मजदूरो के निवास से ताले लगे कमरे से पीड़िता को आरोपी की निषानदेही से उसके पास की चाबी से ताला खोलकर बरामद किया गया। बाद थाना वापसी पर पीड़िता से पूंछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी अनीस उसकी मोटर साईकल पर मारने की धमकी देकर बिठाकर अहमदाबाद लेकर गया था जहां पर पूनम प्लास्टिक की फेक्ट्री में बने मजदूरो के कमरे में बंद कर पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया। पुलिस द्वारा आरोपी अनीस को गिरफ्तार किया गया ।