सुसनेर : अतिक्रमणकर्ताओं को शासकीय जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए गए थे असामाजिक तत्व साधु संतों के निर्माणाधीन उपाश्रय में की तोड़-फोड़ल्ल जमीन पर शासन 1989 में दे चूका है जैन समाज को पट्टा
सुसनेर । सांधु संतों को ठहरने के लिए श्री जैन श्वेतांबर संघ नलखेड़ा को वर्ष 1988-89 में सरकार ने उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम आमला में सरकार ने 30७30 का पट्टा प्रदान किया था। इस जगह पर संतों के लिए बनाए जा रहे निर्माणाधीन उपाश्रय भवन में कुछ असामाजिक तत्वों ने गत रात्रि में तोड़फोड किए जाने के मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने रात्रि 2 बजे एक व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज किया किंतु घटना में शामिल अन्य लोगों को पकड़े जाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जैन समाज नलखेड़ा एवं सुसनेर ने एसडीओपी पल्लवी शुक्ला, थाना प्रभारी सुसनेर अनिल मालवीय, एसडीएम किरण वरवड़े, विधायक राणा विक्रम सिंह को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया कि नलखेड़ा जैन समाज ने आमला चौराहा पर समाज सहित अन्य हिन्दू समाज के साधु संतों के विश्राम हेतु एक उपाश्रय का निर्माण हो रहा है। उक्त निर्माण कार्य को सुसनेर निवासी संजय पिता मोहनलाल कारपेंटर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 9 सितम्बर की रात्रि में उपाश्रय हेतु बनाई गई दीवारें तथा वहां पर खड़े कालम, बीम, लेंटर, पानी की टंकी आदि में तोड़फोड़ की गई। इसके पूर्व भी वहां पर कार्य कर रहे कारीगर व मजदूरों के साथ समाज के लोगों को भी कार्य बंद करने के लिए तथा कार्य चालु रहने पर इसके परिणाम भुगतने के लिए धमकी दी गई थी।
इस संबंध में नलखेड़ा जैन समाज ने पुलिस थाना नलखेड़ा पर एक आवेदन संबंधित संजय कारपेंटर के खिलाफ दिया था। इसके बावजूद आरोपी ने 9 सितम्बर रात्रि को निर्माणाधीन उपाश्रय में तोड़फोड़ की गई। जैन समाज ने धार्मिक भावनाओं को अघात पहुंचाने वाले उक्त आरोपी के मकान को तोड़ा जाने एवं जिला बदर की कार्यवाही की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर जैन समाज ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी।
पंचायत दे चुकी है अनुमति
इस उपाश्रय के लिए लिए ग्राम पंचायत सेमलीखेड़ी ने दिनांक 3-06-2023 को निर्माण की अनुमति दी है। निर्माण अनुमति के बाद भी संजय कारपेंटर सहित अन्य लोगों के द्वारा इस शासकीय जमीन निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के द्वारा यह तोड़फोड की गई। आमला निवासी अन्य अतिक्रमणकर्ताओं के समर्थन में काम करते हुए उन्हें कब्जा दिलाने के प्रयास करने में जुटे हुए हंै, जबकि शासन के द्वारा पूर्व में ही इसको नलखेड़ा श्वेतांबर जैन समाज को पट्टे के रूप में प्रदान किया जा चुका है।
पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
घटना के बाद पुलिस ने जितेंद्र पिता शांतिलाल सकलेचा निवासी नलखेड़ा की शिकायत पर सुसनेर निवासी संजय पिता मोहनलाल कारपेंटर के विरूद्ध धारा 427, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जैन समाज मामलें में शामील अन्य लोगों के विरूध कार्रवाई की मांग कर रहा है।