बड़वानी कलेक्टर ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
बड़वानी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने आगामी समय में आने वाले त्यौहारों एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था, एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दो माह की अवधि के तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
18 सितम्बर को गणेश चतुर्थी, 25 सितम्बर को डोल ग्यारस, 28 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी एवं मिलाद उन नबी, 2अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या, 15 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ, 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 24 अक्टूबर को दशहरा एवं 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा तथा वाल्मिकी जयंती एवं आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, लाईक करने कमेंट करने पर पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना प्रदर्शन के लिए आयोजन किये जाने के पूर्व एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति ली जाना अनिवार्य होगा।
समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नही होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।