हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जिन्न फिर निकला बाहर, वाहन स्वामियों की होगी जेब ढीली
इंदौर । ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए वाहनों में नियम के तहत लगाई गई नंबर प्लेट को हटाने के निर्देश देते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन स्वामियों को मजबूर कर दिया है। अगर किसी ने यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो उसे पर 5000 जुमार्ना लिया जाएगा। जबकि पूर्व में भी यह नंबर प्लेट लगाई गई थी लेकिन नतीजा सिफर ही रहा क्योंकि चोरी गए वाहन इस नंबर प्लेट को लगाने के बाद आज तक पकड़े नहीं गए। यहां तक की शहर की गड्ढे भरी सड़कों में नंबर प्लेट वाहन से उखाड़ कर नीचे गिर गई और वह प्लेट कबड्डी के पास में चली गई।
ऌरफढ अप्लाई करने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि डॉक्युमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वहीं, इन डॉक्युमेंट्स को अपने पास रखने के बाद ुङ्मङ्म‘े८ँ२१स्र.ूङ्मे पर जा कर यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। वहीं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो भी फीस होगी, उसे चुकाना होगा। फीस भुगतान की रसीद अपने पास रखें। अब आपको निर्धारित केंद्र पर जाना होगा। वहां जाने से पहले जरूरी दस्तावेज और एचएसआरपी की मूल रसीद अपने पास रख लें। केंद्र के कर्मचारी वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाएंगे।