देवास कलेक्टर ने 2 आरोपियों को किया जिलाबदर
देवास । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दो आरोपियों को 1-1 वर्ष जिलाबदर किया है। जिनमें आरोपी अय्युब पिता इब्राहिम उर्फ झबु खान उम्र 40 वर्ष निवासी मीठा तालाब के सामने जोया कालोनी तथा राजा उर्फ राजुद्दीन उर्फ राजू खां पिता शाहबुद्दीन उम्र 32 वर्ष निवासी जीडीसी कॉलेज के सामने पुराना इटावा हाल मुकाम सिद्धार्थ नगर को इटावा 1-1 वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास व उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।