बालश्रम : बच्चों से काम न कराएं, बैठक में ली शपथ
इंदौर । बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। किसी भी कारखाने में बच्चे को कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बच्चों से कार्य करवाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके कारखाने को सील किया जाएगा। ये जानकारी मोती तबेला क्षेत्र के बैग कारखाना मालिकों के साथ आयोजित बैठक में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने दी। बैठक में महिला बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, थाना रावजी बाजार थाना प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई संस्था आस कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्स फाउंडेशन के सदस्य शामिल थे मल्हार सदन में आयोजित बैठक में लगभग 80 प्रतिभागी शामिल हुए। थाना प्रभारी ने बताया कि यदि कोई बच्चे कार्य में लिप्त पाए गए तो हम एफआइआर दर्ज करा कर सख्त कार्रवाई करेंगे। संस्था आस से जितेन्द्र परमार ने सभी को बाल श्रम को रोकने के लिए शपथ दिलवाई। साथ ही शहर को बाल मित्र शहर बनाने की बात कही गई। लेबर इस्पेक्टर ने सभी कारखानों के मालिकों को नियम बताए।