मन्दसौर : रिटायर्ड टीचर की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्डं
मन्दसौर । जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा आरोपी हेमंत व्यास पिता देवकिशन व्यास उम्र 32 साल निवासी अभिनंदन कॉलोनी मंदसौर को हत्या करने अपराध में दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व २ हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि सूचनाकर्ता ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा बताया कि 12 फरवरी 2022 के शाम उसकी बहन संतोष के बहन के बाहर ताला लगा होने की सूचना पर वह पहुंचा व दरवाजा खटखटाया कोई हलचल न होने से उसने मौके पर स्थित लोगों की मदद से ताला तुड़वाया तथा घर के अंदर गया तो देखा उसकी बहन मृत अवस्था में बाथरूम में पीट के बल गिरी हुई है तथा सिर में से खून बह रहा है। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतिका संतोष के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई जिसमें मोबाइल पर अंतिम बातचीत आरोपी हेमंत व्यास का होने से शंका के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी हेमंत व्यास ने बताया कि ने उस पर २ लाख रू. का कर्जा हो गया था जिससे उसने संतोष मिश्रा के साथ उक्त घटना कारित की तथा उसने मृतिका की लाश पर से उसकी चेन और कान के बाले सोने के तथा 20 हजार रुपये ले लिये तथा मकान का बाहर से ताला लगाकर आ गया। आरोपी के द्वारा मृतिका संतोष की हत्या करना स्वीकार करने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।