हत्या के आरोपियों को आजन्म कारावास व 6-6 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
मंदसौर । शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने नरसिंहपुरा के शिव मंदिर के पास हुई हत्या में आरोपीगण कपिल पिता महावीरसिंह चौहान, निवासी शनि विहार कॉलोनी, मंदसौर, राहुल पिता रामलाल जटिया, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, मंदसौर को आजन्म कारावास एवं कुल 6-6 हजार रू. जुमार्ने से दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान ने बताया कि 6 जून 2021 को रात्रि लगभग 8.30 बजे राहुल पिता लक्ष्मण सोलंकी जाति मोची निवासी नरसिंहपुरा,मंदसौर के पुराने विवाद को लेकर आरोपीगण कपिल चौहान, बबलु उर्फ दीपक, रवि जटिया ने मिलकर राहुल को चाकू से मार दिया। राहुल को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जिस पर से थाना शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपीगण के विरूद्ध भादवि की धारा 302, 34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट 3(2) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जहां े आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। बबलू उर्फ दीपक पिता यशवंत सिंह सोलंकी निवासी इन्द्रा कॉलोनी, मंदसौर प्रकरण में फरार है।