ब्लैकमेलर महिला को जेल भेजा, कारोबारी पर रेप-ब्लैकमेल का लगाया झूठा आरोप

 

इंदौर। ऑनलाइन कारोबारी को बलात्कार और ब्लैकमेल के झूठे मामले में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने महिला पर लगे आरोपों को सही पाया और उसे जेल भेज दिया। 7 अप्रैल को कारोबारी ने महिला के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने महिला को धारा 384 के तहत आरोपी बनाया था। इसके बाद से ही महिला फरार चल रही थी। उसके इंदौर आते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट के सामने पेश होने और पुलिस के पूछताछ करने के दौरान उसने महिला पुलिस अफसरों से कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है। उसने ब्लैकमेलिंग व रेप का झूठा केस दर्ज कराया है। अफसरों ने चार महीने तक मामले की जांच की और कोर्ट ने भी महिला पर पुलिस द्वारा लगाई गई धाराएं सही पाई।
सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट के सामने जमानत मांगी लेकिन कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। हालांकि पीड़ित कारोबारी राहुल शर्मा ने कोर्ट से अपील की है कि इसमें झूठा केस लगाने का मामला भी बनता है, इसलिए महिला पर धाराएं बढ़ाई जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने ब्लैकमेल करने की धारा 389 बढ़ाने के आदेश लसूड़िया पुलिस को दिए हैं।
आरोपी महिला ने राहुल पर दबाव डालकर आनंद और पंजाब ज्वेलर्स से काफी सारी ज्वेलरी खरीदी, जिसका भुगतान पीड़ित ने अपने क्रेडिट कार्ड से किया।
पति पर के खिलाफ भी दिया आवेदन
राहुल शर्मा ने 21 अगस्त को लसूड़िया पुलिस के साथ वरिष्ठ अफसरों को आवेदन दिया। आवेदन में फरारी के दौरान मदद करने के मामले में पति पर आरोप लगाए। कहा कि पति को भी आरोपी बनाया जाए। इतना ही नहीं राहुल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि दोनों ने प्रकरण से बचने के लिये तलाक के फर्जी पेपर तैयार किए हैं।