इंदौर के शिक्षा अधिकारी नए शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने में रुकावट
इंदौर। नवंबर 2021 में भर्ती हुए नए शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वयं ही सेवा शर्तें निर्धारित कर ली। अधिकारियों ने स्वयं ही तय कर लिया कि इन शिक्षकों को मकान किराया भत्ते की पात्रता नहीं है, जबकि जिस आदेश से इनकी नियुक्ति हुई है, उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि इन्हें मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। बल्कि आदेश (स्थापना/एमसी/2021/1315) में लिखा गया है कि इन्हें सभी लागू भत्ते देय होंगे। केवल इंदौर जिले के अधिकारियों को इन नए शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने पर आपत्ति है। उधर प्रदेश के कई जिलों में इन्हें भत्ता दिया जा रहा है।
हाल यह है कि दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर इंदौर आने वाले नए शिक्षकों को भी मकान किराया भत्ता मिल रहा है, लेकिन जिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग इंदौर में ही हुई थी, उनके मकान किराए भत्ते पर जिला शिक्षा कार्यालय कुंडली मारकर बैठा हुआ है। बताया जाता है कि एक बीईओ यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी इन नए शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने के विरुद्ध है। हालांकि, इस तरह का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है कि इन नवीन शिक्षकों को मकान किराए भत्ते की पात्रता नहीं है। जिम्मेदार इन नवीन शिक्षकों को इसके पीछे के कारण बताने को भी तैयार नहीं होते हैं। यहां तक कि इन नवीन शिक्षकों की लिखित शिकायत भी स्वीकार कर नहीं कर रहे।
एक वरिष्ठ प्राचार्य का मानना है कि छठे वेतनमान के आधार पर यह नवीन शिक्षक भी मकान किराए भत्ते की पात्रता रखते हैं।