साथियों के साथ 20 साल सलाखों में रहेगा दुष्कर्मी

उज्जैन। 14 माह पहले 14 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किये गये आरोपी और उसके 2 साथियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र का था, जुलाई 2022 में चिमगंज थाना पुलिस ने नाबालिग के लापता होने पर अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। 11 सितंबर 2022 को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब करते हुए उसके साथ शुभम उर्फ शिवनारायण को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने शुभम द्वारा दुष्कर्म किया जाना बताया। मामले में पास्को एक्ट के साथ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई और जांच शुरू की। सामने आया कि नाबालिग को भगाने में शुभम के दो साथी गणेश गिरी और विकास परमार भी शामिल थे। दोनो को भी शुभम के साथ नाबालिग को भगाने का दोषी माना गया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। 14 माह बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 20-20 साल सलाखों में रहने की सजा सुनाई। मामले की विवेचना एसआई रघु कोकड़े द्वारा की गई थी, वहीं शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।