अवैध कॉलोनियों में सीलिंग की जमीन पर नही मिलेगा हक
निजी हिस्से की जमीन पर एनओसी जारी करेगा प्रशासन
नगर प्रतिनिधि इंदौर
इंदौर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नगर निगम अवैध कॉलोनियों के वैध कर रहा है। इसको लेकर सभी विभागों से एनओसी जुटाई जा रही है। कुछ कॉलोनियों में सीलिंग की जमीन का पेच उलझ रहा था, जिसमें आधी निजी हैं।
प्रशासन ने रणनीति बनाई है कि सीलिंग को छोड़कर निजी जमीनों को वह एनओसी देगा। इस प्रक्रिया से 15 से अधिक कॉलोनियां वैध होने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी। जिनकी जमीन पर सिलिंग को लेकर विवाद है। इसमे तुलसी नगर भी शामिल है।
इंदौर में करीब 600 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, जिन्हें वैध करने की मांग की जा रही थी। यह आसान नहीं था, क्योंकि ग्रीन बेल्ट, आइडीए जमीन का भी हिस्सा शामिल है। योजना और सीलिंग की जमीनों प्रशासन ने एक रास्ता निकाला है। जहां पर भी कॉलोनियां बस गई हैं, उन्हें सीलिंग की सरकारी जमीन वाले वैध नहीं कर सकते ।
नगर निगम ने हिस्से को छोड़कर निजी जमीन की टीएंडसीपी, आइडीए और प्रशासन से अब प्रशासन एनओसी देगा। वह एनओसी मांगी, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जमीन को निजी व सीलिंग के रूप में सके। पेच प्रशासन की एनओसी को स्पष्ट करेगा। इससे निगम को लेकर भी पेंच फंसा है, क्योंकि सीलिंग की निजी जमीन वाले हिस्से पर विकास जमीन पर कई कॉलोनियां बसी हैं तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा।