किसी भवन पर विज्ञापन, झंडा, बैनर लगाना है तो लेनी होगी लिखित अनुमति
उज्जैन। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में विज्ञापन के लिए आरक्षित स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रहेंगे। 30 प्रतिशत स्थान प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें 10 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए रहेंगे। एक दल या प्रत्याशी को 40 प्रतिशत ही स्थान आवंटित हो सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित दर से राशि चुकाना होगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झंडे, बैनर, अस्थायी फ्लैक्स लगा सकेंगे।