43 माह बाद आरोपी को 3 साल की सजा
दैनिक अवंतिका(उज्जैन) नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और जबरन साथ ले जाने का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 43 माह बाद तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 354, 354 (क) और पाक्सो एक्ट अधिनियम 7/8 में प्रकरण दर्ज किया था। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 7 मार्च 2020 को नाबालिग पीडिता सुबह 9.30 बजे ग्राम मोकडी खाल के पास पानी भरने गई थी। पानी की पहली खेप भरने के बाद दूसरी बार वह पानी भरने आई थी। वहीं पास में खेत पर गोविंद उर्फ गोविंदा पिता स्वरूप बागरी 24 वर्ष ग्राम मानपुरा थाना बडावदा जिला रतलाम पाणत कर रहा था। उसने नाबालिग के पास आकर बुरी नियत से पकड़ लिया, नाबालिग ने विरोध किया तो मुंह दबाकर पास में गेहूं के खेत पर ले जाने लगा। उसी दौरान वहां गांव में रहने वाले बद्री और विक्रम आ गये। गोविंद नाबालिग को छोड़ भाग निकला। नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना बताई। परिजन जानकारी लगने पर खाचरौद थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। 43 माह बाद अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी करा दिया और धारा 354 में 2 वर्ष, धारा 354 (क) में 1 वर्ष और पास्को एक्ट अधिनियम 7/8 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। पुलिस ने सजा का फैसला होने पर आरोपी को जेल भेजा है।