पटाखा विक्रय हेतु लायसेंस नवीनीकरण 31 अक्टूबर तक
दैनिक अवंतिका(उज्जैन) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर दीपावली पर्व के परिप्रेक्य्र में उज्जैन शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अन्तर्गत आतिशबाजी विक्रय के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां संबंधित जिले के अनुभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में 25 से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण हेतु फार्म आमंत्रित किये जायेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित एवं वैध लायसेंसों का नवीनीकरण के लिये अधिकृत होंगे। आदेश के तहत समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्यालयीन विज्ञप्ति जारी कर वैध अस्थाई पटाखा अनुज्ञप्तिधारियों से अवधि निर्धारित कर नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त कर अस्थाई अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत करेंगे और अनुज्ञप्तिधारियों की सूची कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उज्जैन शहर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी उज्जैन नगर, उज्जैन ग्रामीण, कोठी महल, आयुक्त नगर पालिक निगम, नगर पुलिस अधीक्षक उज्जैन तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थाई दुकान हेतु सुरक्षित स्थान का चयन कर कलेक्टर कार्यालय से ले-आऊट स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेंगे। ले-आऊट स्वीकृत करवाने की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक अनिवार्यत: पूर्ण हो जाना चाहिये। विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों व विस्फोटक अधिनियम और तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में अस्थाई आतिशबाजी के लिये विस्तार से दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।