दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मासिक, दैनिक वेतन निर्धारित

दैनिक अवन्तिका(उज्जैन) कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मप्र वित्त संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उज्जैन जिले में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिये निर्धारित की है। यह दरें सभी विभागों में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। आदेश के तहत अकुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 9825 रुपये और प्रतिदिन 328 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 10682 और प्रतिदिन 356 रुपये, कुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 12060 और प्रतिदिन 402 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक का कुल वेतन प्रतिमाह 13360 और प्रतिदिन 445 रुपये निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि उक्त दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसीलिये सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।