10 साल सलाखों में रहेगा दुष्कर्म करने वाला
दैनिक अवंतिका(उज्जैन) 39 माह पहले युवती के पीछे शादी करने और प्यार करने का हवाला देकर पड़े युवक ने एक दिन युवती के मना करने पर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गुरूवार को न्यायालय ने मामले में आरोपी को 10 साल जेल की सलाखों में रखने की सजा सुनाई है।नागदा थाना पुलिस ने 27 जुलाई 2020 को ग्राम जलोदिया जागीर में रहने वाली युवती की शिकायत पर दिलीपसिंह पिता गोविंदसिंह पंवार 24 साल के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद 39 माह चली सुनाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि पीडि़ता का कहना कि आरोपी उसके पीछा पड़ा था और कहता था कि शादी करना है, प्यार करता हूं। पीडि़ता ने शादी से इंकार कर दिया था और सगाई होने की बात कहीं थी। घटना वाले दिन पीडि़ता घर के पास नाले में शौच के लिये गई थी, उसी दौरान आरोपी ने गलत काम किया था। जिला अभियाजन अधिकारी के अनुसार मामले में शासन की ओर से पैरवी विनोद व्यास अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा द्वारा की गई।