विशेष परिस्थितियों में अब 6 माह का भी हो सकेगा गर्भपात, आदेश जारी

ब्रह्मास्त्र इंदौर। अब 6 महीने का भी गर्भपात हो सकेगा। केन्द्र सरकार के नए गर्भपात नियमों के आ​धार पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए कुछ विशेष मामलों में गर्भपात कराने की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह (पांच महीने से बढ़ाकर छह महीने) की गई है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। आवेदन मिलने के बाद बोर्ड को पांच दिन के अंदर मामले का निराकरण करना है।
इस नए नियम के अनुसार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या पारिवारिक व्‍यभिचार की शिकार, नाबालिग, विधवा और तलाक शुदा महिलाएं समेत दिव्यांग गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से बीमार महिलाओं, भ्रूण में ऐसी कोई विकृति या बीमारी हो जिसके कारण उसकी जान को खतरा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक विकृति होने की आशंका हो, जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है। सरकार ने नए नियमों में आपदा स्थिति में गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया है।
गौरतलब है कि पुराने नियमों के तहत, 12 सप्ताह (तीन महीने) तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरुरत होती थी और 12 से 20 सप्ताह (तीन से पांच महीने) के गर्भ के मेडिकल समापन के लिए दो डॉक्टरों की सलाह आवश्यक होती थी।