पुलिस कमिश्नरी : एक जिले में रहेगी दो व्यवस्था, दो प्रणाली
रासुका, जिलाबदर, प्रतिबंधात्मक आदेश आदि अधिकार शहर में पुलिस कमिश्नर के पास, तो गांवों में रहेंगे कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में
ब्रह्मास्त्र इंदौर। पुलिस कमिश्नरी की सीएम के घोषणा करते ही हल्ला-गुल्ला शुरू हो गया है। इस बार इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नरी केन्द्र के दबाव के चलते भले ही लागू हो जाए। एक ही जिले में दो प्रणाली और दो तरह की प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। शहर में कमिश्नरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी। यानी जिले में तो कलेक्टर ही ताकतवर रहेंगे।हां, शहर में कानून व्यवस्था, धारा 144, रासुका, जिलाबदर से लेकर कई अधिकार पुलिस को चले जाएंगे। घोषणा के बाद भी प्रशासन ने धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
अभी पहले शिवराज कैबिनेट में, फिर उसके बाद अध्यादेश के जरिए पुलिस कमिश्नरी लागू हो सकती है, जिसकी तैयारी शासन ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में अधिक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं होगा। न्यायिक व्यवस्था से लेकर आर्म्स लाइसेंस व अन्य अधिकार प्रशासन के पास ही रहेंगे। अलबत्ता रैली, धरने, जुलूस, प्रदर्शन से लेकर धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश व धारा 151 सहित अन्य के साथ जिलाबदर, रासुका के अधिकार भी पुलिस को चले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था ही जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो-मैसेज भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीएम पवन जैन ने इस बारे में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की तरह किराएदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, धर्मशाला में रूके लोगों, भवन निर्माण मजदूरों, पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित थाने पर देना अनिवार्य किया है।