आज शाम से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस रहेगा

दैनिक अवन्तिका(उज्जैन) निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार मतदान दिवस को शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने किये हैं। विधानसभा निर्वाचन के अन्तर्गत जिले में मतदान 17 नवंबर शुक्रवार को होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानानुसार एवं मप्र राजपत्र की कंडिका में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुक्रवार 17 नवम्बर मतदान के दिन मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक अर्थात आज बुधवार 15 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण जिले को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस की अवधि में उज्जैन जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र एफसीएल-1, मदिरा प्रसाद काउंटर, एफएल-2 (रेस्तरा बार), एफएल-3 (होटल बार), एफएल-4 (क्लब बार), एफएल-9 (मेसर्स महाकाल डिस्टलरी प्रा.लि.नरवर, की जिले में संचालित समस्त वाइन आउटलेट देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार, विदेशी मदिरा भाण्डागार पूर्णत: बन्द रहेंगे और जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय तथा परिवहन पूर्णत: निषिद्ध रहेगा।