ईवीएम वोटिंग मशीन पर झूठे आरोप लगाने वाले मतदाता के खिलाफ कार्यवाही
उज्जैन। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खाचरोद के मतदान केंद्र क्रमांक 119 फातिमा हायर सेकेंडरी कॉनवेंट स्कूल नागदा में मतदान के दौरान मतदाता गोविंद सिंह सोलंकी पिता मोड सिंह सोलंकी उम्र 42 वर्ष निवासी प्रकाश नगर द्वारा मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी से शिकायत की उनके द्वारा ईवीएम से मतदान करने पर उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया गया था।
परंतु जो पर्ची वीवीपीएटी से निकली वह भाजपा की थी शिकायत के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर टेस्ट वोट किया गया । जो सिद्ध नहीं पाया गया मतदाता ने जिस प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था वीवीपीएटी से उसी प्रत्याशी के पक्ष में पर्ची प्राप्त हुई। मतदाता गोविंद सिंह सोलंकी द्वारा शासकीय सेवक को झूठी सूचना देने के कारण उसके विरुद्ध धारा 177 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई जिसमें 6 माह के कारावास अथवा 1000 रुपए अथवा दोनों के दंड का प्रावधान है।