सामाजिक न्याय परिसर में बिना अनुमति के चल रही थी पटाखे की दुकानें, प्रशासनिक अधिकारियों ने की कार्रवाई
उज्जैन।आगर रोड सामाजिक न्याय परिसर में बिना अनुमति के पटाखे की दुकानें संचालित हो रही थी। जानकारी लगने पर प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार व पटवारी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बताया जाता है कि प्रशासन ने दीपावली के पहले आगर रोड सामाजिक न्याय परिसर में पटाखें की दुकान लगाने की 13 नवंबर तक अनुमति दी थी। लेकिन उसके बाद भी दुकानदार दुकान खोलकर पटाखें बेच रहे थे तथा प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई थी। बिना अनुमति के चल रही पटाखे की दुकानों की जानकारी लगने पर बुधवार शाम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति के चल रही दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की गई।
नियम अनुसार नहीं लगी दुकान…
नियम के अनुसार पटाखे की दुकान आमने-सामने नहीं लगना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय परिसर में पटाखें की दुकान आमने सामने लगी है और ना ही दुकानों में ज्यादा दूरी है। जबकि दुकान एक आगे की साइड एक पीछे की तरफ लगना चाहिए। लेकिन दुकान आवंटित करते समय इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस स्थान पर दुकान लगी हुई है वहां फायर ब्रिगेड भी उपलब्ध नहीं है तथा पुलिस को भी सूचना नहीं की गई है
13 नवंबर तक दी थी प्रशासन ने दुकान लगाने की अनुमति
आगर रोड सामाजिक न्याय परिसर में लगी पटाखे की दुकान कि प्रशासन ने 13 नवंबर तक दुकान लगाने की अनुमति दी थी। लेकिन उसके बाद भी दुकानें संचालित हो रही थी। और ना ही प्रशासन से दुकानदारों ने अनुमति ली थी। शहर के मध्य अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखे की दुकान पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे। अवैध रूप से चल रही पटाखे की दुकान के बारे में अधिकारियों को पता चला कि सामाजिक न्याय परिसर में बिना परमिशन के दुकानें चल रही है जबकि इन पटाखे की दुकानों का 13 नवंबर तक दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था और अब लाइसेंस समाप्त हो गया है तो अधिकारी भी हक्का-बक्का रह गए। शहर के मध्य पटाखे की दुकान बिना सुरक्षा इंतजाम के चल रही थी ना ही यहां पर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी और ना ही पुलिस को जानकारी दी गई थी।
बिना अनुमति के चल रही पटाखे की दुकान की जानकारी लगने पर तहसीलदार,पटवारी को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दुकान बंद करने की कार्रवाई की गई है। अगर आज देवउठनी ग्यारस तक दुकान लगाना है तो इसकी परमिशन लेना पड़ेगी।