लेकोडा संस्था में 17.56 करोड से अधिक के गबन में 4 पर प्रकरण दर्ज
दैनिक अवन्तिका ब्रह्मास्त्र
उज्जैन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन की लेकोडा प्राथमिक
कृषि साख सहकारी संस्था में हुए 17.56 करोड से अधिक के गबन कांड के मामले
में बैंक की ओर से चिंतामन थाना पुलिस को प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
बैंक की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संस्था प्रबंधक लेकोडा
निशिकांत चौहान सहित सुभाष उपाध्याय, विनायक राजोलकर और नवीन मेथ्यूज के
खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34 एवं 120 बी का का प्रकरण दर्ज कर
आरोपी बनाया है।
चिंतामन थाना प्रभारी बल्लूसिंह मंडलोई ने बताया कि बैंक की और से तीन
सदस्यीय जांच समिति की एक जांच रिपोर्ट के साथ आवेदन दिया गया था। शाखा
प्रबंधक भरतपुरी राजेश पिता रामेश्वर कुशवाह 59 वर्ष के आवेदन को जांच
में लेते हुए प्राथमिक स्तर पर लेकोडा संस्था के प्रबंधक एवं सुपरवाईजर
निशिकांत चौहान सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा भरतपुरी
शाखा प्रबंधक नवीन मेथ्यूज, लेकोडा संस्था में शासन से नामांकित प्रशासक
सुभाष उपाध्याय और उपपंजीयक सहकारी संस्था के आडीटर एवं संस्था लेकोडा के
प्रशासक विनायक राजोलकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने किसान
क्रेडिट कार्ड के ऋण के साथ ही संस्था लेकोडा के खातों में गड़बड़ी कर गबन
को अंजाम दिया। मामले में जिला सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन के सीईओ आर.
के. दुबे ने बताया कि बैंक को मई 2023 में लेकोडा संस्था के 417 किसानों
ने शिकायत करते हुए उनके खातों में गड़बड़ी करने की शिकायत की गई थी।
तत्काल ही संस्था प्रबंधक को निलंबित करते हुए बैंक ने वर्ष 2017 से
सितंबर 2023 तक की जांच तीन सदस्यीय समिति से करवाई थी। इसमें सामने आया
था कि किसानों के खातों के साथ ही संस्था के खातों में भी गड़बड़र की गई
है। जांच में 17 करोड 56 लाख 22 हजार 595 रूपए का गबन और धोखाधडी सामने
आई थी।