हुकुमचंद मिल के मजदूरों को जल्द होगा भुगतान
इंदौर। हुकमचंद मिल मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र गृह निर्माण मंडल को अनुमति दिए जाने के बाद हुई अर्जेंट सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गृह निर्माण मंडल को आदेश दिया था। इसमें कहा था कि वह तीन दिन के भीतर स्टेट बैंक आफ इंडिया में खोले गए स्वतंत्र खाते में हुकमचंद मिल के देनदारों के लिए 425 करोड़ 89 लाख रुपये जमा कराए।
इस आदेश के कुछ घंटे बाद ही मंडल ने यह रकम बैंक खाते में जमा करा दी। अब इस रकम को मजदूरों और अन्य देनदारों में वितरित किया जाना है।इधर, हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के बाद मामले में एमआइसी और परिषद में निर्णय लिया जाना था, लेकिन आचार संहिता के चलते यह बैठक टल गई थी। महापौर ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एमआइसी और परिषद की बैठक की अनुमति मांगी थी। निर्वाचन आयोग ने यह अनुमति दे दी ।जिसके बाद महापौर भार्गव ने दुबई से ही इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास प्रमुख सचिव और निगमायुक्त से चर्चा की। इस प्रकरण को लेकर आयोग की अनुमति के बाद सोमवार को मेयर इन कौंसिल बैठक बुलाई गई. ताकि मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण की जा सके..इस संबंध में एमआईसी ने एक स्वर में सभी प्रक्रिया पर सहमति जताई है ।