खूंखार आतंकी अबू फैजल को चार आजीवन कारावास की सजा
भोपाल। सेंट्रल जेल में पहले से सजा काट रहे आतंकी अबू फैजल को एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा 2013 में जेल तोड़ने के मामले में सुनाई गई है। इसमें आतंकी और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर उनकी बंदूकें लूट ली थीं
एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी अबु फैजल को पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, उनके हथियार, बाइक लूटने के आरोप में चार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि आतंकी अबु फैजल सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है।
भोपाल एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला, इंदौर, खंडवा, भोपाल, देवास, मंदसौर, अहमदाबाद में किए अपराध..
वर्ष 2013 में अबू अपने साथी अमजद, शेख मेहबूब, असलम, जाकिर हुसैन और मो. सालिक के साथ खंडवा की टंट्या मामा जिला से फरार हो गया था। इस दौरान उन्होंने चार पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर उनकी रायफल व बाइक लूट ली थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने अबू फैजल को दो हत्या के प्रयास में दो आजीवन कारावास, लूट व डकैती की अलग-अलग धाराओं में दो आजीवन कारावास और लोकसेवक के कर्तव्य के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले में दो साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी धाराओं में दो- दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अन्य पांच आरोपी 2016 में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आरोपी अबू अभी भोपाल की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। इससे पहले आतंकी अबू को एटीएस जवान की हत्या, भोपाल व मंदसौर में बैंक डकैती में भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
आतंकी अबू उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहता था। उसके खिलाफ इंदौर में पहला केस दर्ज हुआ था। 2009 में खंडवा पदस्थ एटीएस जवान सीताराम यादव की हत्या के अलावा दो हत्या के प्रयास, छह डकैती-लूट के अपराध और भोपाल, देवास और मंदसौर में डकैती के केस उस पर दर्ज है। इसके अलावा अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में भी वह आरोपी है। जिसका ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है।