झाबुआ में फिर लगी
चुनाव आचार संहिता
पंच, सरपंच व जनपद सदस्य का होना है निर्वाचन
झाबुआ। विधानसभा चुनाव के लिए नौ अक्टूबर से लागू हुई आदर्श आचार संहिता समाप्त होने में अभी ज्यादा समय नहीं बीता। इसके साथ ही एक और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार यह जिले के 17 पंचायतों में लागू हुई है।
किसी पंचायत में पंच तो किसी में सरपंच या जनपद सदस्य के रिक्त पद पर उपनिर्वाचन हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जुलूस निकालने या आमसभा करने पर प्रतिबंध लग गया है। अब एसडीएम से इसके लिए अनुमति लेना होगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।