हुकुमचंद मिल मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इंदौर। हुकुमचंद मिल मामले में आज जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई हाजिर हुए. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का नोटिस वापस लेने के निर्देश दिए.।
परिसमापक की ओर से एडवोकेट एच वाय मेहता ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा मजदूरों की बकाया राशि पारी समाप्त के खाते में जमा कर दी गई है. सरकार की तरफ से एडवोकेट वैभव भागवत में जानकारी दी के मुख्यमंत्री ने बकाया भुगतान करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस दौरान मजदूर व शहर की जनता की ओर से पुष्यमित्र भार्गव भी कोर्ट में उपस्थित हुए और इस मामले के निराकरण के लिए हाई कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित किया.।