अवैध निर्माण के विरूद्ध वसूले जाएं 110 करोड़: आयुक्त रौशन कुमार सिंह निगम आयुक्त ने वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये
दैनिक अवन्तिका उज्जैन बिना अनुमति तथा अनुमति के विरूद्ध निर्माण कार्यो पर कार्यवाही करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 110 करोड़ की राशि वसूल की जाए। यह निर्देश निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह ने दिये है। भवन निर्माण संबंधी प्रकरणों की झोनवार समीक्षा करते हुए आपने कम्पाउंडिंग सम्बंधी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाए जाने पर निगम आयुक्त ने समस्त भवन यंत्रियों और भवन अधिकारियों पर सख्त नाराजगी प्रकट की। आपने निर्देशित किया कि सम्पूर्ण निगम सीमा क्षैत्र में निर्मित तथा निर्माणाधीन भवनों की जांच करें। निर्माण अनुमति देखें जारी अनुमति के दृष्टिगत स्थल पर निर्मित भवन की जांच करें। अनुमति के विरूद्ध किये गए तथा किये जा रहे निर्माण कार्यो और बिना अनुमति निर्मित भवनों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। कम्पाउन्डिंग लक्ष्य निर्धारित निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि बिना अनुमति के निर्माण कार्यो पर कार्यवाही करते हुए नियमानुसार कम्पाउन्डिंग/समझौता शुल्क वसूली की कार्यवाही करें। चालु वित्तिय वर्ष के लिये झोन क्रमांक 01 हेतु रूपये 10 करोड़, झोन 02 हेतु 10 करोड़, झोन 03 हेतु 15 करोड़, झोन 04 हेतु 20 करोड़, झोन 05 हेतुु 10 करोड़, और झोन 06 हेतु 40 करोड इस प्रकार 110 करोड वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह राशि 31 मार्च से पूर्व वसूल की जाए।