सनसनीखेज हत्याकांड में छह को उम्रकैद, जमीन विवाद में 23 अगस्त 2020 को महिदपुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने आधा दर्जन आरोपियों ने बबलू उर्फ मुख्तीयार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था।
दैनिक अवन्तिका
उज्जैन। जमीन विवाद में 23 अगस्त 2020 को महिदपुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने आधा दर्जन आरोपियों ने बबलू उर्फ मुख्तीयार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले में धारा 307 का मामला दर्ज किया था। 2 दिन बाद घायल की मौत हो गई थी। मामले में धारा 302 बढ़ाई गई थी और महिदुपर के केसरपुरा में रहने वाले मकसूद अहमद पिता नूर मोहम्मद 63 वर्ष, पप्पू उर्फ इरफान पिता मकसूद 18 वर्ष, करण पिता चंदू दावरे 23 वर्ष, बबलू उर्फ इमरान पिता मकसूद 36 वर्ष, संजू पिता चंदू दावरे 33 वर्ष, रिजवान उर्फ भय्यू पिता मकसूद 27 वर्ष के साथ बालअपचारी को गिरफ्तार किया था। महिदपुर पुलिस ने हत्याकांड को सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में शामिल किया और मामले का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 43 माह बाद महिदपुर न्यायालय के अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने सुनवाई पूरी होने पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए बाल अपचारी को छोड़ सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी किया गया है। बालअपचारी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना महिदपुर के तत्कालीन निरीक्षक एसएस चौहान द्वारा की गई थी। न्यायालय में शासन का पक्ष राहुल शर्मा (विशेष लोक अभियोजक) द्वारा रखा गया