शराब पीकर वाहन चलाना होगा अपराध
दैनिक अवंतिका(उज्जैन) वर्ष 2024 से पहले 31 दिसंबर की संध्या को शराब पीकर वाहन चलानाअपराध माना जाएगा। एएसपी जयंत राठौर ने बताया कि ऐसे वाहन चालको के खिलाफमोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कार्रवाही कर वाहन को जब्त करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिले में 2023 की बिदाई और 2024 को लेकर मनाए जाने वाले जश्न के चलते पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। शहर में 25 स्थानों को चयनित किया गया है, जहां चैकिंग पाइंट लगाए जायेगें। पुलिस सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग भी करेगी। शराब पीकर हंगामा करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नववर्ष के सेलिब्रेशन को लेकर गार्डन, होटल, फार्म हाऊस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति भी लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। नियमों का पालननहीं होने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।